शिक्षक वेबसाइट http://164.100.180.82/uptrt/main.aspx पर 9 जून को रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन के लिए महिला और पुरुष वर्ग के सभी शिक्षक पात्र होंगे, लेकिन जिलों में रिक्तियों के आधार पर ही स्थानांतरण किया जाएगा।
पहली प्राथमिकता महिला व नि:शक्त शिक्षकों को दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है।
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो मनचाहे जिलों में जाने के लिए अंतरजनपदीय स्थानांतरण चाहते हैं।
परिषद ने पिछले वर्ष ऑनलाइन आवेदन लेकर केवल महिला नि:शक्त शिक्षकों को ही मनचाहे जिलों में स्थानांतरण दिया था। परिषद के इस नीति का लाभ करीब 19,000 शिक्षकों को मिला था।
इस वर्ष पुरुष शिक्षकों को भी अंतरजनपदीय स्थानांतरण का मौका दिया जाएगा। परिषद के सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिलों में रिक्तियों के आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा।
शिक्षक आवेदन के बाद अधिकारिक रूप से स्थानांतरण का दावा नहीं कर सकेगा। अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए एक जिले में न्यूनतम 3 वर्ष तक नौकरी करने वाले ही पात्र होंगे।
महिला और नि:शक्त शिक्षकों के लिए एक वर्ष की अनिवार्यता होगी। पांच वर्ष की सेवा के दौरान अंतरजनपदीय स्थानांतरण पाने वाला शिक्षक इसके लिए पात्र नहीं होगा।
आवेदन के लिए जरूरी
= केवल ऑनलाइन आवेदन होंगे स्वीकार
= नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन खाता, पैन नंबर भरना अनिवार्य
= शिक्षक तीन जिलों का दे सकेगा विकल्प
= शिक्षक एक ही आवेदन भर सकेगा
= गलत आवेदन नहीं किए जाएंगे स्वीकार्य